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धनवापसी एवं रद्द करने की नीति

धनवापसी एवं रद्दीकरण नीति

समय से पहले निकासी

जमा की तारीख से 12 महीने पूरे होने से पहले सावधि जमा (Fixed Deposit) की समयपूर्व निकासी केवल जमाकर्ता की मृत्यु, चिकित्सा आपात स्थिति, शैक्षणिक व्यय और SIDBI को स्वीकार्य अन्य कारणों से ही अनुमत है। हालाँकि, गैर-व्यक्तिगत जमाओं में जमा की तारीख से 12 महीने पूर्व समयपूर्व निकासी की अनुमति नहीं है।

सावधि जमा की समयपूर्व निकासी को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:

समयपूर्व निकासी ब्याज दर
6 महीने से पहले कोई ब्याज देय नहीं होगा
6 महीने और 1 वर्ष के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बचत बैंक दर से अधिक नहीं (for scheduled Commercial Banks) / RBI द्वारा निर्दिष्ट दर
1 वर्ष के बाद जमा की तारीख पर प्रचलित दर से एक प्रतिशत कम, जिस अवधि के लिए जमा चली है उस पर लागू।
दलाली (Brokerage) दलालों के माध्यम से प्राप्त जमाओं के लिए, हमारे अधिकृत एजेंट को पूरी जमा अवधि के लिए लागू दलाली अग्रिम रूप से भुगतान की जाती है। ऐसी जमाओं की समयपूर्व निकासी की स्थिति में, पूर्ण की गई अवधि के लिए दलाली देय होगी और अतिरिक्त भुगतान की गई दलाली जमा राशि से वसूल की जाएगी।
ब्याज पुनर्गणना (Interest Recalculation) ब्याज की पुनर्गणना उपर्युक्त अनुसार की जाएगी। हालाँकि, पहले से काटे और जमा किए गए TDS की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

➤ गैर-संचयी / आवधिक ब्याज भुगतान विकल्प जमाएँ :
पहले भुगतान की गई ब्याज राशि और संशोधित दर पर देय ब्याज (जैसा ऊपर निर्धारित है) के बीच का अंतर सावधि जमा की मूल जमा राशि से वसूल किया जाएगा और शेष राशि जमाकर्ता को दी जाएगी।

➤ संचयी विकल्प :
परिपक्वता राशि की पुनर्गणना संशोधित ब्याज दर पर की जाएगी और संशोधित परिपक्वता मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

नामांकित व्यक्ति (nominee) द्वारा सावधि जमा की समयपूर्व निकासी अनुमत नहीं है।

परिपक्वता/समयपूर्व निकासी के बाद परिपक्वता आय FD फॉर्म जमा करते समय दिए गए खाता संख्या में जमा की जाएगी। लाभार्थी विवरण में किसी भी बदलाव की स्थिति में, FD जमाकर्ता से अनुरोध है कि वे नजदीकी SIDBI शाखा में जाकर अपडेट करवाएं।