निधि के अंतर्गत महिला उद्यमियों को तथा महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन में लगे संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार, दोनों में अपनी पकड़ बढ़ा सकें।
ऐसे संगठन/संघ/ महिला समूह/ विपणन संघ जो विपणन के लिए ऐकांतिक रूप से अधिदेशित हों और जिनके विक्रेता आधार में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली और उनके द्वारा प्रबंधित कई प्रकार की लघु एवं अत्यंत लघु इकाइयाँ शामिल हों।
सहायता मंजूरी के निबंधन व शर्तें लचीली होंगी, किन्तु वे पूरी तरह प्रबंधन की दृढ़ता, कार्यनिष्पादन के पिछले रिकॉर्ड और भविष्य के परिचालनों की व्यवहार्यता पर निर्भर करेंगे।
उपर्युक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ, सिडबी चुनिंदा आधार पर विकासपरक सहायता पर भी विचार कर सकता है, जो महिला उद्यमियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए समूह गतिविधियों व कार्यक्रमों जैसे व्यापार मेले, प्रदर्शनी, क्रेता-विक्रेता बैठक, सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यकम आदि के आयोजन हेतु सुलभ ऋण/ अनुदान के रूप में हो सकती है।