सम्भाव्य विकासक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग इकाइयों और अतिलघु क्षेत्र की इकाइयों सहित लघु उद्योग क्षेत्र की सम्भाव्य विकासक्षम इकाइयाँ, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा के अनुरूप हों। यह सहायता उन इकाइयों के लिए है, जिनके लिए उपयुक्त पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हो। पुनर्वास सहायता के लिए पात्र इकाइयाँ यथोचित समय के भीतर अपनी सामान्य स्थिति में आने में सक्षम होनी चाहिए।
योजना प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से परिचालित की जाती है।