मध्यम व बड़ी इकाइयों को पुर्जों, हिस्सों, उप-संयोजनों, सेवाओं आदि की बिक्री करने वाली लघु/ एसएमई/ सेवा क्षेत्र की पात्र इकाइयों (विनिर्माण/ लघु सड़क परिवहन परिचालकों सहित) को अपनी विक्रय-राशि शीघ्रतापूर्वक वसूलने में सक्षम बनाना।
सिडबी ऐसी स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सीमाएँ मंजूर करता है, जो लघु उद्योगों/ एसएमई/ सेवा क्षेत्र की पात्र इकाइयों को पुर्जे/ हिस्से/ उप-संयोजन/ उपस्कर/ सेवाएँ विनिर्मित/प्रदान करते हैं। विक्रेता अथवा क्रेता में से किसी एक की लघु उद्योग/ एसएमई/ सेवा क्षेत्र की पात्रता होनी चाहिए।
असमाप्त मीयाद- 90 दिन से अधिक नहीं
बिना बिल/एल सी आधारित प्राप्त राशि पर भी गुणावगुण आधार पर विचार किया जा सकता है।